हरियाणा में सोनीपत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी को बहला कर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 77 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मूलरूप से हिसार निवासी एक व्यक्ति ने 1 जुलाई, 2023 को सिटी थाना पुलिस को बताया था कि वह सोनीपत में रह रहे हैं। उनकी 16 वर्षीय बेटी 30 जून, 2023 की रात को घर में सो रही थी। देर रात करीब दो बजे वह लघुशंका को उठे तो उनकी बेटी घर पर नहीं थी। उन्होंने शक जताया था कि उनकी बेटी को मूलरूप से गांव बड़वासनी व घटना के समय सोनीपत शहर में रह रहा रोहित बहका कर ले गया है।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए 5 जुलाई, 2023 को किशोरी को बरामद कर लिया था। उसके बयान दर्ज कराए गए थे। लडक़ी से दुष्कर्म किए जाने का पता लगा था। जिस पर मामले में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ी गई थी।
मामले में कार्रवाई करते तत्कालीन थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार की टीम ने आरोपी रोहित को 6 जुलाई, 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में सबूत जुटाने के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया था। जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
मामले की सुनवाई के बाद अब एएसजे नरेंद्र ने आरोपी रोहित को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व अलग-अलग धाराओं में 77 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए है। जुर्माना न देने पर 13 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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