रोहतक, 26 दिसंबर : अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने समाधान शिविर में नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई करते हुए मौके पर उपस्थित अधिकारियों को इन शिकायतों के यथाशीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी लम्बित शिकायतों का भी तुरंत निपटारा सुनिश्चित करें। समाधान शिविर में 21 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनकी निपटारे की कार्रवाई मौके पर शुरू की गई।
अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शालिनी चेतल, उपमंडलाधीश आशीष कुमार, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजपाल चहल व अन्य अधिकारियों के साथ समाधान शिविर में नागरिकों की शिकायते सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक की हर शिकायत के निदान के उद्देश्य से प्रति कार्य दिवस पर सुबह 10 से 12 बजे तक जिला मुख्यालय, उपमंडल मुख्यालय तथा नगर निगम कार्यालय में समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यों से 31 दिसम्बर 2024 सोमवार से समाधान शिविर का आयोजन स्थानीय जिला विकास भवन स्थित डीआरडीए हाल में सुबह 10 से 12 बजे तक किया जाएगा।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि संबंधित विभागों के अधिकारी समाधान शिविर में प्राप्त हो रही प्रत्येक शिकायत का यथासंभव निदान मौके पर सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर समाधान शिविरों में निपटाई जा रही शिकायतों की समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय तथा मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा प्रत्येक समाधान शिविर की वर्चुअली निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा निरंतर समाधान शिविरों के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों का निदान किया जा रहा है तथा समाधान शिविरों में प्राप्त हो रही शिकायतों के निपटारे की प्रतिदिन समीक्षा भी की जा रही है।
इस अवसर पर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता रामेंद्र मलिक, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता अरूण कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी महाबीर गोदारा, जन स्वास्थ्य विभाग एसडीई अनिल रोहिल्ला एवं नवीन कत्याल, जिला बाल संरक्षण अधिकारी कुलदीप सिंह, जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक कार्यालय के उपनिरीक्षक टिंकू, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि सुरेश भारद्वाज, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की उपाधीक्षक लक्ष्मी देवी, कॉमन सर्विस सैंटर के जिला प्रबंधक भूपेंद्र, परिवहन महाप्रबंधक कार्यालय के निरीक्षक कुलदीप सिंह, सिचाई विभाग के एसडीओ अशोक कुमार, हॉकी कोच सुमित्रा राठी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
नगर निगम के आम चुनाव करवाने हेतु निर्वाचन नियमावली 1978 के अनुसार दावे एवं आपत्तियों के निपटान के लिए जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शालिनी चेतल को रिवाइजिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है।
नरेंद्र कुमार ने बताया कि नगर निगम रोहतक के आम चुनाव मतदाता सूची में संशोधन हेतु जारी अधिसूचना के अनुसार वार्ड अनुसार मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट का प्रकाशन करवा दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार आगामी 31 दिसंबर तक रिवाइजिंग अथॉरिटी को दावे एवं आपत्तियां दी जा सकेंगी तथा रिवाइजिंग अथॉरिटी द्वारा 4 जनवरी 2025 तक दावे एवं आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियों के निपटारे के संदर्भ में 8 जनवरी 2025 तक उपायुक्त को अपील की जा सकेंगी, जिनका निपटारा 11 जनवरी तक करते हुए 15 जनवरी 2025 तक मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
तिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने बताया कि हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव, विदेशी सहयोग, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह 27 दिसम्बर को स्थानीय तिलियार लेक स्थित चिडियाघर में शेर के बच्चों के नामकरण समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे। वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह 27 दिसम्बर को सुबह 9:30 बजे चिडिय़ाघर पहुंचेंगे। इसके उपरांत पर्यावरण मंत्री द्वारा चिडिय़ाघर का भ्रमण किया जाएगा तथा वे एशियाई शेर के बच्चों के नामकरण समारोह में बतौर मुख्यातिथि शामिल होंगे।
रोहतक, 26 दिसंबर: अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने बताया कि जिला के गांव घुसकानी स्थित पंचायत घर में 10 जनवरी को सुबह 10 बजे ग्राम पंचायत द्वारा शामलात भूमि की लगभग 50 एकड़ की मिट्टïी उठवाने बार खुली बोली की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता निर्धारित तिथि को गांव के पंचायत घर में पहुंचकर खुली बोली में भाग ले सकते हैं। बोली के लिए शर्तें निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि बोली की शर्तों के अनुसार सिक्योरिटी की 11 लाख रूपए की राशि का ग्राम पंचायत के नाम मौके पर डिमांड ड्राफ्ट देना होगा। विभाग द्वारा निर्धारित लेवल के हिसाब से मिट्टïी उठवाई जाएगी। मिट्टïी उठवाने उपरांत पट्टïेदार द्वारा जमीन लेवल करके दी जाएगी। मिट्टïी चार माह के अंदर उठाना सुनिश्चित किया जाएगा। मिट्टïी उठवाने के लिए रंग के रास्तों के अलावा कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। बोली की 25 प्रतिशत राशि मौके पर जमा करवानी होगी तथा शेष 75 प्रतिशत राशि अधिकतम 15 दिन के अंदर या मिट्टïी उठवाना शुरू करने से पहले देनी होगी। यदि बोलीदाता बोली लगाने के बाद पट्टïा राशि जमा करवाने में असफल रहता है अथवा इंकार करता है तो उसकी सिक्योरिटी राशि जब्त कर मौके पर दोबारा बोली करवा दी जाएगी। मिट्टïी उठाने का कार्य खनन विभाग में रॉयल्टी जमा करवाने उपरांत ही खनन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने उपरांत किया जाएगा। किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के लिए पट्टïेदार स्वयं जिम्मेवार होगा तथा साईट पर कोई अन्य प्रतिबंधित कार्य नहीं किया जाएगा।