मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री व एनसीपी नेता बाबा सिद्दकी हत्याकांड में मुख्य शूटर कैथल के गांव नरड़ निवासी आरोपी गुरमेल को जिला अदालत ने पांच साल पुराने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी गुरमेल पर मई 2019 में युवक की हत्या मामला दर्ज हुआ था। इस हत्या के बाद ही गुरमेल ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। 
12 अक्तूबर को दशहरा पर्व की रात में गुरमेल ने लारेंस गैंग से जुड़ने के बाद इस घटना को अंजाम दिया था। इसके साथ ही युवक ही हत्या मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अदालत ने अन्य पांच दोषियों को भी उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। 
 वर्ष 2019 में युवक सुनील की हत्या मामले में आरोपी गुरमेल कैथल जेल में बंद रहा था। 25 मार्च 2022 को जेल में उसके पास फोन मिला था और उसके खिलाफ सिटी थाना में दूसरा केस दर्ज हुआ था। इस केस में सोनीपत और करनाल के युवकों का भी नाम था। गुरमेल को हत्या मामले में सात जुलाई 2023 को हाई कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई थी। जमानत के बाद वह न तो घर आया और न ही दोबारा पेशी पर गया। उसे अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया। 12 अगस्त 2024 को गांव सेगा निवासी युवक से मारपीट के आरोप में गुरमेल के खिलाफ तितरम थाना में तीसरा केस दर्ज हुआ था। साल 2020-21 में कैथल जेल में पंजाब का कोई गैंगस्टर आया था। पुलिस आशंका जता रही है कि गुरमेल उसी समय लारेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया होगा। जमानत के बाद भी वह कहां रहा, किसी को कुछ पता नहीं है।
नरड़ निवासी रामकुमार ने पुलिस को शिकायत दी थी 31 मई 2019 को उसके बेटा सुनील ग्यारह रुद्री मंदिर कैथल के पास अपनी गाड़ी में पहुंचा तो दो मोटर साइकिलों पर सवार पांच अज्ञात युवक वहां पहुंचे। उन्होंने सुनील को गाड़ी से खींचकर नीचे उतारा। आरोपियों ने उसपर तेजधार हथियारों व डंडों हमला कर दिया। इस हमले में सुनील की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी नरड़ निवासी गुरमेल, विक्की उर्फ सुल्तान, अशोक कुमार उर्फ शोकी, फर्शमाजरा निवासी अंकित, संदीप व राजकुमार को गिरफ्तार किया गया था। मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अदालत अपने 80 पेज के फैसले में दोषी गुरमेल, अंकित, संदीप, राजकुमार, विक्की को उम्रकैद और कुल 60 हजार 500 रुपये जुर्माना, आरोपी अशोक को उम्रकैद और 70 हजार 500 रुपये जुर्माने का सजा सुनाई है।

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