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हरियाणा सरकार ने पुलिसकर्मियों के ड्यूटी के दौरान मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में पुलिस हेडक्वार्टर से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इन उपकरणों के उपयोग से कर्मचारियों का ध्यान भटकता है और लोगों की सुरक्षा में खलल का खतरा पैदा हो सकता है।

पत्र में ये बातें भी शामिल :
1. सभी पुलिसकर्मियों को अपने मोबाइल नंबरों की जानकारी यूनिट/यूनिट प्रभारी को देनी होगी।
2. केवल यूनिट प्रभारी के पास ही ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन रखने की अनुमति होगी, अन्यथा विशेष      अनुमति जरूरी होगी।
3. पुलिस थानों, चौकियों, लाइनों में कर्मचारियों के लिए फोन रखने की व्यवस्था की जाएगी।
4. इमरजेंसी स्थिति में पुलिसकर्मी केवल यूनिट प्रभारी के नंबर से ही परिजनों से बात कर सकेंगे।
5. गोपनीय सूचना को सोशल मीडिया पर साझा करने की अनुमति नहीं होगी।
6. पुलिस विभाग के वायरलेस संचार नेटवर्क का प्रयोग होगा।
7. यूनिट प्रभारी इन निर्देशों की अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और समय-समय पर निगरानी करेंगे।

 

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