हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में अब शहर और कस्बों में वर्षों पहले बसी कॉलोनियों को समापन प्रमाणपत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे अब उन्हें राहत मिलेगी जिन्हें पहले आंशिक समापन प्रमाण पत्र मिला हुआ है। हरियाणा सरकार ने 50 साल पुराने नियमों में बदलाव किया है।

विधि और विधायी विभाग ने सोमवार को हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनियमन (संशोधन) विधेयक की नोटिफिकेशन जारी कर दी है।  
यह बदलाव शहरी क्षेत्रों में भूमि उपयोग, भवन निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम-1975 में संशोधन किया गया है। कॉलोनियों के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रदान करने में तेजी लाने और पहले से बसी परियोजनाओं को समापन प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए सरकार ने यह संशोधन किया है।
जहां प्लॉटेड कॉलोनियों के अलावा अन्य कॉलोनियों के मामले में सभी बिल्डिंग ब्लॉकों को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। ऐसी कॉलोनियों के मामले में पूरे क्षेत्र के लिए आंशिक पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है, उन्हें अब नए सिरे से समापन प्रमाण पत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) लेने की जरूरत नहीं है। 

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