रोहतक, 20 दिसंबर : जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धाराओं 16-1 व 17-2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महम तहसील के गांव मोखरा खेड़ी एवं मोखरा खास की ग्राम पंचायत की भूमि से अनाधिकृत कब्जे हटाने की प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिïगत महम में तैनात पंचायतीराज विभाग के एसडीओ गिरीश बत्तरा को डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए है।
जारी आदेशों के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा डयूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर डयूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे। डयूटी मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रदत्त एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि नियमानुसार कार्रवाई हो।