हरियाणा सरकार नौकरियों में SC के आरक्षण को लेकर वर्गीकरण कर सकती है| पहले हरियाणा सरकार हरियाणा SC कमीशन से रिपोर्ट्स मांगेगी| हरियाणा में 2020 में सरकार ने उच्च स्तरीय शिक्षा विभाग में आरक्षण कर दिया था, जिसके मुताबिक 20% आरक्षित सीटों में 50% सीटें वंचित SC की 36 जातियों को दी गई थी| सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले में कहा गया है कि राज्य चाहे तो आरक्षण में वर्गीकरण किया जा सकता है| यह मामला गुरुवार की कैबिनेट मीटिंग में राज्य मंत्री बिशंभर वाल्मीकि ने उठाया, जिस पर मीटिंग में फैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखकर SC कमिशन से रिपोर्ट्स मांगी जाएंगी, जिसके बाद हरियाणा सरकार अपना फैसला सुनाएगी|   

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