मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वकील अनस तनवीर की याचिका पर सुनवाई की अनुमति दे दी है।सुप्रीम कोर्ट आज शुक्रवार को NEET-PG 2024 परीक्षा स्थगित करने की माँग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में तर्क दिया गया है कि उम्मीदवारों को ऐसे शहरों में परीक्षा केंद्र दिए गए हैं, जहाँ पहुँचना उनके लिए मुश्किल है और अंकों के सामान्यीकरण की आवश्यकता है।राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) 11 अगस्त को देशभर के 170 शहरों में 416 केंद्रों पर दो पालियों में 2,28,542 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। एनबीईएमएस और उसके तकनीकी साझेदार टीसीएस द्वारा आयोजित नीट-पीजी को कई विवादों का सामना करना पड़ा है। परीक्षा मूल रूप से निर्धारित होने से ठीक एक दिन पहले 22 जून को रद्द कर दी गई थी। अब ताजा विवाद परीक्षा केंद्रों और अंकों के सामान्यीकरण को लेकर है।परीक्षा से ठीक दो दिन पहले हो रही इस सुनवाई पर 2 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों की नजरें टिकी हुई हैं| NBEMS ने 11 अगस्त को 2 शिफ्ट में नीट पीजी की परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है, एक से ज्यादा शिफ्ट में परीक्षा होने पर मूल्यांकन के लिए सामान्यीकरण फॉर्मूला अपनाया जाता है| हालांकि बोर्ड ने अभी तक की जारी किसी भी नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले की जानकारी नहीं दी है| इसे लेकर परीक्षार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है| आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से नीट पीजी अभ्यार्थी उन्हें आवंटित एग्जाम सिटी को लेकर कड़ा विरोध जता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें सैंकड़ों किलोमीटर दूर एग्जाम सिटी अलॉट की गई है। चार विकल्प जो उन्होंने भरे थे, उसमें से एक भी एग्जाम सिटी उन्हें अलॉट नहीं की गई है। हालांकि परीक्षा कराने वाले एनबीईएमएस ने विरोध के बाद कई स्टूडेंट्स को नई एग्जाम सिटी अलॉट की है लेकिन नाराजगी बनी हुई है।

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