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हरियाणा सरकार ने नई योजना लागू की है जिसमें सड़क हादसे में घायल लोगों को अब डेढ़ लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश पर हरियाणा पुलिस ने यह पहल शुरू की है। दुर्घटना के 7 दिन के अंदर लोग मुफ्त इलाज की सुविधा ले पाएंगे। सड़क हादसे में घायल व्यक्ति का डेटा सॉफ्टवेयर में अपलोड कर अस्पताल संबंधित पुलिस थाने को भेजेगा। पुलिस को छह घंटे में पुष्टि करनी होगी कि व्यक्ति सड़क हादसे में घायल है या नहीं। पुष्टि होने के बाद अब घायल व्यक्ति को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) हरदीप दून ने प्रदेश के सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने शनिवार को बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को मुफ्त इलाज की सुविधा देने की शुरुआत की है। इस पायलट प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से स्थानीय पुलिस और राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुबंधित अस्पतालों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। हादसे के सात दिन के भीतर लोग मुफ्त इलाज की सुविधा ले सकेंगे। इसके लिए जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। सड़कों को आम लोगों के लिए सुरक्षित बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बेहतर और प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर उस पर काम करना जरूरी है।

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