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हरियाणा में सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया ने शहर थाना में दर्ज FIR को रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मंगलवार को जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी।
शहर थाना पुलिस ने जनवरी 2023 में गोकुल सेतिया के खिलाफ नगर परिषद कर्मचारी को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में आरोपी गोकुल सेतिया की जमानत याचिका को सिरसा सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से गोकुल सेतिया को राहत मिली। इस मामले में पुलिस एससी/एसटी एक्ट की धारा को हटा चुकी है।

मामले के अनुसार शहर थाना पुलिस को 11 जनवरी 2023 को नगर परिषद के चपरासी राजेश कुमार ने शिकायत दी थी कि वह दोपहर तीन बजे कार्यालय में ड्यूटी पर था। इसी दौरान दो व्यक्ति आए और उससे फाइल का काम करने के लिए कहा। इस पर उसने कहा कि वह चपरासी के पद पर तैनात है और यह काम उसकी क्षमता में नहीं आता। कुछ देर बाद गोकुल सेतिया कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ वहां आए और उसपर उक्त कार्य करने के लिए दबाव बनाया। इतना ही नहीं उसकी जेब में पैसे भी डाल दिए।
शिकायत में राजेश कुमार ने बताया कि गोकुल सेतिया के साथ आए लोग जबरन उसे एक कमरे में ले गए और कमरा बंद करके उससे मारपीट की। गोकुल सेतिया के साथ आए एक शख्स ने उसे जान से मारने की नीयत से उसके गुप्तांग पर हमला किया। इसके बाद उसने शोर मचाया तो उसके साथी कर्मचारियों ने उसे हमलावरों के चंगुल से मुक्त करवाया।

 

 

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