UPSC फ्रॉड मामले में पूर्व IAS ट्रेनी पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेडकर को गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी है. दिल्ली सरकार और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को जस्टिस बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने अग्रिम जमानत की मांग करने वाली खेडकर की याचिका पर नोटिस भेजा है. पूजा खेडकर ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी, उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था. 14 फरवरी को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूजा खेड़कर को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा क्योंकि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में जिन दस्तावेजों और आवेदन पत्रों का उल्लेख है, वे अभियोजन पक्ष के पास पहले से ही हैं, इसलिए उनकी हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है. पूजा खेड़कर ने यह भी कहा कि वह एक अविवाहित दिव्यांग महिला है और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है.
पूजा खेडकर के खिलाफ आरोपों के बाद यूपीएससी ने उनका चयन रद्द कर दिया था और उन्हें भविष्य में किसी भी परीक्षा और चयन प्रक्रिया से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था.