दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम ज़मानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्याययालय ने उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया| केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था| इस पर कोर्ट ने कहा कि हम अंतरिम ज़मानत नहीं दे सकते| सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रूटीन प्रक्रिया फॉलो हुई है। दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही फैसला होगा।गिरफ्तारी को चुनौती दी गयी है,ऐसे में सीबीआई का पक्ष भी सुना जाएगा।सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब माँगा गया है|
23 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
सीएम केजरीवाल ने शराब नीति मामले में CBI की ओर से दर्ज केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी| उन्होंने जमानत के लिए भी अदालत का दरवाजा खटखटाया| जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ आम आदमी पार्टी के संयोजक की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई की। सोमवार को जब दिल्ली के सीएम केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए सहमत हो गया। हालांकि, केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई में राहत नहीं मिली।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है| कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी|