मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ इन दिनों देशभर में म्यूजिकल शो कर रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने दिल लुमिनाटी रखा है. उनके शोज को लेकर फैंस बेहद उत्साहित हैं और बड़ी संख्या में शामिल होकर एंजॉय करते नजर आ रहे हैं. इस बीच तेलंगाना सरकार ने सिंगर को नोटिस जारी कर हिदायत दी कि वह अपने कॉन्सर्ट में शराब, ड्रग्स और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने नहीं गा पाएंगे. अब इस मामले में दिलजीत दोसांझ ने अपना जवाब दिया है.
टीम दिलजीत नाम के इंस्टा अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें सिंगर दिलजीत दोसांझ कहते हैं, ‘जब दूसरे देशों के कलाकार यहां आते हैं, तो उन्हें जो करना है करने की परमिशन मिल जाती है. वहीं, जब आपके अपने देश का कोई कलाकार गाता है तो परेशानी होती है. लेकिन मैं भी एक बात बता दूं. दोसांझ का रब है, मैं नहीं छोड़ूंगा.’ दिलजीत दोसांझ ने हैदराबाद कॉन्सर्ट के बाद अपनी बात सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए फैंस के सामने रखी.
सिंगर ने आगे कहा, ‘कई लोगों को तो ये बात पच नहीं रही है कि इतने बड़े शोज हो क्यों रहे हैं? मेरे कॉन्सर्ट के टिकट 2 मिनट में बिक कैसे जाते हैं, यह भी कई लोगों के लिए एक समस्या है. मैंने यहां तक पहुंचने के लिए कई साल तक कड़ी मेहनत की है, यह एक दिन में हासिल की गई प्रसिद्धि नहीं है.’
महिला एवं बाल कल्याण विभाग, विकलांग एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग के जिला कल्याण अधिकारी, रंगारेड्डी जिले ने 7 नवंबर को नोटिस जारी किया था. चंडीगढ़ के एक प्रोफेसर पंडितराव धरेनावर ने दिलजीत दोसांझ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता ने 26 और 27 अक्टूबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लाइव शो का वीडियो पेश किया था. आरोप था कि दोसांझ शराब, ड्रग्स और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने गा रहे थे
दिलदीत दोसांझ को भेजे गए नोटिस में कहा गया कि ‘हम आपके लाइव शो में गानों के माध्यम से शराब/ड्रग्स/हिंसा को बढ़ावा देने से रोकने के लिए यह नोटिस पहले ही जारी कर रहे हैं. नोटिस में कार्यक्रम के प्रबंधक और आयोजकों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि साउंड लिमिट से अधिक न हो. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वयस्कों को 140 डेसिबल से अधिक ध्वनि के दबाव के संपर्क में नहीं आना चाहिए. बच्चों के लिए यह स्तर 120 डेसिबल तक कम कर दिया गया है. इसलिए बच्चों को आपके लाइव शो के दौरान मंच पर नहीं लाया जाना चाहिए, जहां साउंड 120 डेसिबल से अधिक हो.’