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उत्तर प्रदेश के मथुरा में सड़क दुर्घटना में मृत पति के बीमा की धनराशि पाने के लिए महिला ठोकर खाती रही। कहीं से न्याय नहीं मिला तो उसने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के यहां वाद दायर किया। आयोग ने महिला के वाद की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को 18.60 लाख रुपये की धनराशि देने के आदेश दिए हैं।
गोवर्धन के पाडल ओमनगर निवासी ओमपाल उर्फ ओमपाल सिंह की 5 नवंबर 2023 को गोवर्धन छाता रोड पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया। ओमप्रकाश ने दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी से 20 लाख रुपये का 4 जनवरी 2023 से 3 जनवरी 2024 तक के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कराया था। पालिसी में पत्नी नामिनी थी। उन्होंने बीमा का क्लेम किया। कंपनी ने यह कहते हुए उसे खारिज कर दिया कि बीमा धारक की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इसलिए बीमा की धनराशि नहीं दी जा सकती है।
पीड़िता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के यहां एक अप्रैल 2024 को वाद दायर किया। इसमें उन्होंने दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की मयूर बिहार धौली प्याऊ शाखा प्रबंधक, मुंबई के रीजनल ऑफिस-1 के क्षेत्रीय प्रबंधक को प्रतिवादी बनाया। मामले की सुनवाई आयोग अध्यक्ष नवनीत कुमार की अध्यक्षता में छवि सिंघल और मनीष परमार की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान बेंच ने माना कि बीमा कंपनी ने क्लेम न देकर सेवा में कमी की है। इसलिए बेंच ने मृतक की पत्नी को बीमित धनराशि 20 लाख रुपये के सापेक्ष 18.20 लाख रुपये देने का आदेश दिया।

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