Action on Haryana Roadways conductor smoking beedi in the bus

Haryana Roadways : हरियाणा रोडवेज की बस में कंडक्टर का बीड़ी पीना रोडवेज विभाग को महंगा पड़ गया। एक उपभोक्ता की शिकायत पर चंडीगढ़ के जिला उपभोक्ता आयोग ने रोडवेज को 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है।

यह रकम रोडवेज को उस शिकायतकर्ता को देनी होगी, जिसे कंडक्टर के बीड़ी पीने से दिक्कत हुई।

दायर मामले में हिसार के निवासी अशोक कुमार ने आयोग को बताया कि 15 अप्रैल, 2019 को वह हरियाणा रोडवेज की बस में कैथल से अंबाला सिटी के लिए सफर कर रहे थे।

यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि बस का कंडक्टर बीड़ी पी रहा था। इसके धुएं से उन्हें काफी तकलीफ हुई।

इस घटना की शिकायत उन्होंने स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से की। उस पर विभाग ने कंडक्टर पर 200 रुपए की पेनल्टी लगाई।

कार्रवाई से संतुष्ट न होने पर उपभोक्ता ने आयोग में अपनी बात रखी। कहा कि विभाग द्वारा कंडक्टर पर की गई कार्रवाई औपचारिक मात्र थी। विभाग ने इस प्रकार के कृत्य रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए।

सुनवाई के दौरान हरियाणा रोडवेज के कर्मियों ने आयोग में कहा कि उन्होंने बस कंडक्टर पर पेनल्टी के अलावा बसों में स्टीकर भी लगाए।

दोनों पक्षों की सुनने के बाद आयोग ने कहा कि मामले में प्रतिवादी पक्ष की सेवा में कोताही बरतने की बात साबित हुई है। ऐसे में हरियाणा रोडवेज को 5000 रुपए हर्जाने के आदेश दिए गए।

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