चंडीगढ़ मेयर चुनाव: सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देशचंडीगढ़ मेयर चुनाव: सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश

 

 

चंडीगढ़ मेयर चुनाव: सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश

 

 

चंडीगढ़ मेयर चुनाव: सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश
चंडीगढ़ मेयर चुनाव: सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश

 

20 फरवरी 2024: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सख्त निर्देश जारी किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि मतगणना के दौरान अमान्य घोषित किए गए 8 वोट अब मान्य होंगे और वोटों की दोबारा गिनती होगी।

सुनवाई के मुख्य बिंदु:

  • रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को अदालत में पेश होना होगा और चुनाव से संबंधित दस्तावेज, छेड़छाड़ वाले बैलेट पेपर और वीडियो को पेश करना होगा।
  • अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर से पूछताछ की और चुनाव से संबंधित सारे ऑरिजनल वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज मंगाए हैं।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटों की दोबारा गिनती 22 फरवरी 2024 को होगी और नया मेयर 23 फरवरी 2024 को चुना जाएगा।

यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 12 दिसंबर 2023 को मतदान हुआ था। भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ने 14-14 सीटें जीती थीं। निर्दलीय उम्मीदवार हरप्रीत कौर बाजवा ने भाजपा के उम्मीदवार सरबजीत सिंह को समर्थन दिया था, जिसके बाद सरबजीत सिंह को मेयर घोषित कर दिया गया था।

आप ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया था और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि 8 वैध वोटों को गलत तरीके से अमान्य घोषित कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आप को बड़ी राहत मिली है। पार्टी ने कहा है कि यह फैसला लोकतंत्र की जीत है।

आगे क्या होगा?

वोटों की दोबारा गिनती 22 फरवरी 2024 को होगी और नया मेयर 23 फरवरी 2024 को चुना जाएगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि नया मेयर कौन होगा।

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