हरियाणा राज्य सरकार की ओर से अग्निवीरों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस भर्ती एवं माइनिंग गार्ड भर्ती के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके साथ ही ग्रुप सी पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए 5 फीसदी का आरक्षण दिया गया है। अब से राज्य में इन पदों पर होने वाली सभी नयी भर्तियों में यह आरक्षण लागू रहेगा। इन भर्तियों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में भी छूट देने का फैसला किया गया है। इसके तहत अग्निवीरों को 3 वर्ष अतिरिक्त वर्षों की छूट प्रदान की जाएगी।ऐसे अग्निवीर जो 4 साल के बाद नौकरी से बाहर हो जायेंगे और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहेंगे उनके लिए राज्य सरकार ने 0 फीसदी ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाने की घोषणा भी की है। राज्य सरकार की ओर से यह लोन 5 लाख रुपये तक 0% ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा।राज्य सरकार के अलावा कई भर्तियों में केंद्र सरकार की ओर से अग्निवीरों को पहले ही आरक्षण दिया जा चुका है जिसमें सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ जैसे मुख्य भर्तियाँ हैं। इन सभी भर्तियों में अग्निवीरों को आयु सीमा से लेकर फिजिकल तक में अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इन सबके साथ ही अग्निवीर सेवा के 4 साल बाद 25 प्रतिशत अभ्यर्थियों को मुख्य सेना में शामिल किए जाने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है।

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