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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों इंडसइंड बैंक और मणप्पुरम फाइनेंस पर भारी जुर्माना लगाया। केंद्रीय बैंक ने ‘जमा पर ब्याज दर’ से संबंधित मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर इंडसइंड बैंक पर 27.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, इसी तरह, RBI ने अपने ग्राहक को जानें (KYC) मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर मणप्पुरम फाइनेंस पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

इंडसइंड बैंक पर कार्रवाई

रिपोर्ट के अनुसार, रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 2023 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए एक वैधानिक निरीक्षण किया था और इंडसइंड बैंक को नोटिस जारी किया था। नोटिस पर इंडसइंड बैंक के जवाब और उसके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, RBI ने कहा कि उसने पाया कि अन्य बातों के अलावा, अपात्र संस्थाओं के नाम पर कुछ बचत जमा खाते खोलने से संबंधित आरोप सही साबित हुए.

 

 

जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाना उचित था। हालांकि, RBI ने कहा कि जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य इंडसइंड बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय सुनाना नहीं है। यह मामला मणप्पुरम फाइनेंस से संबंधित है रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानें (KYC) मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए मणप्पुरम फाइनेंस पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

RBI ने कहा कि 31 मार्च, 2023 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में NBFC (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) का वैधानिक निरीक्षण किया गया और कंपनी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस पर मणप्पुरम फाइनेंस के जवाब पर विचार करने के बाद, RBI ने कहा कि कंपनी ग्राहक स्वीकृति के समय जारीकर्ता प्राधिकरण की सत्यापन सुविधा से ग्राहकों के पैन को सत्यापित करने में विफल रही।

मणप्पुरम फाइनेंस ने प्रत्येक ग्राहक के लिए एक विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (UCIC) के बजाय कुछ ग्राहकों को कई पहचान कोड आवंटित किए। 16 दिसंबर के आदेश के तहत जुर्माना लगाया गया। RBI ने यह भी कहा कि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य मणप्पुरम फाइनेंस द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है।

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